समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन

समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग|
अगर आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है और उनके खर्च के लिए आपके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है तो आप उनके लिए केंद्र या राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं.
वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें मिलकर योगदान करती है. इस हिसाब से देश के हर राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना की रकम अलग-अलग होती है.
60 से 79 साल तक आयु के सीनियर सिटीजन को हर महीने 300-1000 रुपये की दर से पेंशन का लाभ दिया जाता है. इस रकम में 200 रुपये भारत सरकार और बाकी रकम राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाता है.
80 साल या इससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपये की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में राशि प्रदान की जाती है.
यहां कर सकते हैं आवेदन
बीपीएल परिवार के 60 या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति हर जिले में प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस कार्यालय में भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं. इस दफ्तर में अलग से अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं. काउंटर पर नामांकन कराने के बाद योजना का लाभ लाभार्थी को दिया जाता है.इस दफ्तर में अलग से अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं. काउंटर पर नामांकन कराने के बाद योजना का लाभ लाभार्थी को दिया जाता है.
वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की डिटेल्स
- इनकम सर्टिफिकेट
- BPL कार्ड अगर है तो।
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोज