प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
PMNRF का अर्थ प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है। यह कोष 1948 में राहत कार्यों में सहायता हेतु बनाया गया था। । प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, हृदय शल्य-चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है।
यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों में किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधान मंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 110011 से किया जाता है। इसके लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं दी जाती है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट प्राप्त है। प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष हैं और अधिकारी/कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारि 80(जी) के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का स्थाई खाता संख्या (पैन नं.) AACTP4637Q है। PMNRF में ऑनलाइन योगदान नेटबेंकिग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड तथा भीम एप के द्वारा स्वीकार किया जाता है। (VPA :pmnrf@centralbank)
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में निम्न प्रकार से अंशदान किया जा सकता हैः-
(क) प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को नकद भुगतान अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट तथा भीम एप के माध्यम से। (VPA : pmnrf@centralbank)
(ख) अंशदान किसी भी डाकखाने से प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को निःशुल्क डाक/मनी आर्डर द्वारा भेजा जा सकता है।
(ग) संग्रहण बैंकों के पोर्टलों और प्रधान मंत्री कार्यालय के पोर्टल अर्थात pmindia.nic.in के जरिए भी ऑनलाइन अंशदान किया जा सकता है।
(घ) नकद भुगतान करके अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से किया जा सकता है जिन्हें प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के 26 निर्धारित संग्रहण बैंकों की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किसी व्यक्ति और संस्था से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं। सरकार के बजट स्रोतों से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट्स से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं। विनाशकारी स्तर की प्राकृतिक आपदा के समय प्रधान मंत्री इस कोष में अंशदान करने हेतु अपील करते हैं।ऐसे सशर्त अनुदान जिसमे दाता द्वारा यह उल्लेख किया जाता है कि अनुदान की राशि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए है, स्वीकार नहीं किये जाते ।।
दानकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि जमा करने वाले किसी भी बैंक में सीधे जमा किए गए अंशदान के अंतरण का ब्यौरा और दानकर्ता का पता ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय को pmnrf@gov.in पर उपलब्ध कराएं ताकि 80(जी) आयकर की रसीदें तत्काल जारी की जा सकें।।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में विदेशी मुद्रा में दान दिया जा सकता है और इसे सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, 66, जनपथ, नई दिल्ली –110001 में खाता संख्या – 1226769846, IFS कोड -CBIN0280318, SWIFT कोड – CBININBBJAN में जमा किया जा सकता है I दान देने के उपरान्त, दान देने वाला व्यक्ति ई-मेल के माध्यम से pmnrf@gov.in पर विवरण भेज सकता है, जैसे (i) दान देने वाले का नाम, (ii) पता, (iii) आदेश देने वाली संस्था/बैंक, (iv) ट्रांजैक्शन सन्दर्भ संख्या, (v) जमा की गई राशि – विदेशी मुद्रा एवं भारतीय रुपयों (INR) में, और (vi) ट्रांजैक्शन की तारीख ।।
Note: कृपया ध्यान दिया जाए कि यह खाता विशेष रूप से केवल विदेशी मुद्रा में दान के लिए है I भारतीय मुद्रा (अर्थात् रूपए में) कोई भी दान इस खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए ।।